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बाड़मेर | बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में अब प्रातः 6 से सायं 8 बजे तक दुकाने खुल सकेगी। साथ ही पालिका बाजार में ओड-ईवन आधार पर दुकाने खोली जा सकेगी। उपखण्ड मजिस्ट्रेट नीरज मिश्र ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिले में धारा 144 लगी हुई है। मोडिफाईड लाॅकडाउन फैज 5 में सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं से संबंधित वस्तुओं की दुकाने खोलने में छुट दी गई है। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित दुकानों को छोडकर अन्य समस्त प्रकार की दुकाने सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खुली रखी जा सकेगी। उन्होने बताया कि पालिका बाजार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओड-ईवन आधार पर दुकाने खुलेगी, जिसकी व्यवस्था आयुक्त नगर परिषद बाडमेर की रहेगी। उन्होने संबंधित दुकानदारों को निर्धारित समय अनुसार ही दुकाने खोलने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क लगाकर ही दुकान में कार्य करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि दुकानदारों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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मरूवाणी न्यूज़ नेटवर्क

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