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ऑनलाईन पंजीयन से होगी यात्रा, अस्थि कलश सहित दो परिजन कर सकेंगे यात्रा
आने-जाने की बुकिंग होगी एक साथ, जिस बस से जाएंगे उसी से होगी वापसी

बाड़मेर | राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन की परिस्थितियों में आमजन को राहत देते हुए मृत परिजनों के अस्थि हरिद्वार विसर्जन के लिए राजस्थान-हरिद्वार-राजस्थान(मोक्ष कलश स्पेशल) रोडवेज बसों का निशुल्क संचालन प्रारम्भ किया है। संभावित यात्रियों की संख्या अधिक होने से केवल ऑनलाईन पंजीयन किया जाएगा। 
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान-हरिद्वार- राजस्थान (मोक्ष कलश स्पेशल) रोडवेज बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। मुख्यालय से सूचना मिलने पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था सहित समस्त तैयारियों के निर्देश दिए गए है।

ऑनलाईन पंजीयन आवश्यक
जिला कलक्टर ने बताया कि मोक्ष कलश स्पेशल बसों से हरिद्वार के लिए यात्रा के लिए ऑनलाईन पंजीयन अनिवार्य है। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति आर.एस.आर.टी.सी. की वेबसाईट www.rsrtc.rajasthan.gov.in  एवं www.rsrtconline.rajasthan.gov.in के माध्यम से पंजीयन प्रारम्भ कर दिया गया है। पंजीयन के समय मृत व्यक्ति का नाम, यात्रियों के नाम, आधार या जनआधार कार्ड, मोबाईल नम्बर की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

पंजीकृत नम्बर पर मिलेगी बस संबंधित सूचना
उन्होने बताया कि पंजीयन के पश्चात यात्री द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नम्बर पर उनके लिए निर्धारित बस किस स्थान से कब रवाना होगी इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होेने बताया कि यात्री के द्वारा मोबाईल पर जवाब नहीं देने अथवा निर्धारित तिथि एवं समय पर नहीं पहुंचने पर बस को रोका नहीं जाएगा तथा यात्री को पुनः पंजीयन की प्रक्रिया अपनानी होगी। उन्होने बताया कि यात्री के आने-जाने का पंजीयन एक साथ ही होगा तथा यात्री को उसी वाहन से वापस आना अनिवार्य होगा जिससे वे गए थे।

अस्थि कलश सहित 2 परिजन होंगे अनुमत
उन्होने बताया कि उक्त यात्रा में एक अस्थि कलश के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति अनुमत होंगे। साथ ही पूजा सामग्री, घाट पर पूजा, हरिद्वार में भोजन आदि की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा बताए अनुसार निर्धारित दरों पर स्वयं ही करनी होगी। उन्होने बताया कि किसी भी परिस्थिति मे हरिद्वार में रूकने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। 

मृत्यू प्रमाण पत्र साथ रखना जरूरी
यात्रा पंजीयन के समय तथा बाद में यात्रा के दौरान यात्री को मोक्षधाम, निगम, पालिका अथवा पंचायत द्वारा जारी मृत्यू प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य रहेगा। यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मंागे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य।

मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग
उन्होने बताया कि वाहन में यात्रियों के मध्य उचित दूरी रखते हुए अधिकतम 30 यात्री ही बैठ सकेंगे। पंजीकृत यात्री को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। साथ ही समस्त यात्रियों के लिए अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही कोरोना वायरस संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना भी अपरिहार्य होगा।

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मरूवाणी न्यूज़ नेटवर्क

E-Maruwani

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