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बाड़मेर, 29 मई :-  राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को जिले में 32 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 9000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 लोगों से 400, चौहटन में 1 व्यक्ति से 200, सेडवा में 3 लोगों से 800, शिव में 17 लोगों से 5800, रामसर में 1 व्यक्ति से 200, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 2 लोगों से 400, धोरीमना में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 32 लोगों से 9000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई। 
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 593 लोगों से कुल 1,40,700 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।

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मरूवाणी न्यूज़ नेटवर्क

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