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बाड़मेर। कोरोना से निपटने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। लाॅक डाउन के निर्देशों की समुचित पालना करवाई जा रही है। एहतियात के तौर पर कई आवश्यक कदम उठाने के साथ जरूरतमंदों को त्वरित राहत पहुंचाई जा रही है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब, असहाय, दिहाड़ी मजदूर या अन्य कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से जरूरतमंद एवं निराश्रित व्यक्तियों को भोजन के लिए सूखी राशन सामग्री के पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कोई भी भामाशाह एवं समाजसेवी राशन सामग्री के सूखे पैकेट देना चाहे तो वो नगर परिषद आयुक्त या रसद अधिकारी से संपर्क कर सकते है। राज्य सरकार आमजन के साथ है और किसी भी सामग्री की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अप्रैल एवं मई माह का गेहूं निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इसके तहत अत्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति गेहूं का वितरण किया जाना है। जिला कलक्टर मीणा के मुताबिक उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि गेहूं वितरण करते समय भीड़ एकत्रित नहीं होने दें। गेहूं का वितरण करते समय राशन डीलर तथा उपभोक्ता के मध्य एक मीटर की दूरी रखी जाए। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकान खुलने का समय प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे एवं दोपहर 2 से सांय 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान 1 से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। उचित मूल्य की दुकानें पूरे माह खुली रहेगी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दो माह की पेंशन भी एक साथ लाभार्थियों के खाते में जमा कराई गई है। उनके मुताबिक उचित मूल्य दुकानों पर केवल खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को ही राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। अन्य नोन एनएफएसए राशन कार्ड धारियों को उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों के अलावा अन्य राशन कार्डधारी कोराना वायरस के मद्देनजर एहतियात के तौर पर अनावश्यक रूप से उचित मूल्य दुकानों पर भीड़ एकत्रित नहीं करें। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को पूरे माह उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन सामग्री वितरण करवाई जाएगी।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऐसे खाताधारक, जिनकी खाता संख्या के अंतिम अंक 0 और 1 हैं, ऐसे लाभार्थी 3 अप्रैल, जिनके खाता संख्या के अंतिम अंक 2 और 3 हैं, वे 4 अप्रैल,जिनके खाता संख्या के अंतिम अंक 4 और 5 हैं, वे 7 अप्रैल को, जिनके खाता संख्या के अंतिम अंक 6 और 7 हैं, वे 8 अप्रैल को तथा जिनके खाता संख्या के अंतिम अंक 8 और 9 हैं, वे 9 अप्रैल को अपने बैंक से पैसों की निकासी कर सकते हैं। इसी तरह 9 अप्रैल के बाद राशि निकासी के लिए लाभार्थी किसी भी तारीख को सामान्य बैंकिंग अवधि के अनुसार शाखा या बीसी से संपर्क कर सकते हैं। उनके मुताबिक लाॅक डाउन के दौरान आटा, दाल, तेल एवं अन्य खाद्यान्न की वस्तुओं के थोेक विक्रेता एवं सप्लायर्स को नियमित रूप से अपनी दुकानें, मिल्स एवं गोदाम को खोलने के निर्देश दिए हैं। आमजन दैनिक खाद्य आपूर्ति की वस्तुएं थोक विक्रेता, मालिक एवं सप्लायर्स नियमित रूप से अपनी दुकानें, मिल्स एवं गोदाम से क्रय विक्रय एवं वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ आपदा प्राधिकरण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। किराणा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा करवाई गई है। बाड़मेर समेत बड़े कस्बों में दूरभाष पर आॅर्डर के बाद किराणा व्यापारियों की ओर से उनके घर पर सामग्री पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने उज्जवला योजना के समस्त उपभोक्ताओं के लिए अगले तीन माह तक मुफ्त रिफिल की घोषणा की है। इसके तहत 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक लाभार्थी 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर मुफ्त पाने के हकदार है। अप्रैल 2020 की रिफिल लागत का पूर्ण खुदरा मूल्य अग्रिम रूप से उज्जवला लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। मुफ्त एलपीजी गैस खरीदने के लिए ग्राहक इस राशि का इस्तेमाल कर सकते है। पीएमयूवाई ग्राहक प्रति माह एक सिलेंडर का हकदार है। उनके मुताबिक लाभार्थी अंतिम रिफिल प्राप्त होने के 15 दिनों के बाद ही अगली रिफिल बुक कर सकता है। रिफिल की बुकिंग आईवीआरएस या पंजीकृत मोबाईल नंबर के माध्यम से की जा सकती है। ग्राहकों से अनुरोध है कि वे घबराएं नहीं, जरूरत के मुताबिक गैस की बुकिंग करें। जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि किसी भी प्रकार की सूचना देने के साथ जानकारी लेने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 02982-222226 पर संपर्क किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में वाहन परिवहन की अनुमति के लिए आॅनलाइन संबंधित उपखंड अधिकारी अथवा संबंधित थानाधिकारी स्तर पर भी पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। खाद्य सामग्री एवं पशुओं एवं पक्षियों के आहार परिवहन वाले वाहनों की आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए निर्देशों की पालना करें। कोरोना के खिलाफ लडाई घर पर रहने से ही जीती जा सकती है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, शिक्षक एवं अन्य माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ घर में रहने के लिए पाबंद किया जा रहा है। आमजन धैर्य रखें, घबराएं नहीं। सरकारी निर्देशों की पालना करते हुए अपने घरों में रहते हुए अपनी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखे।

E-Maruwani

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