Har din kuch naya sikhe

बाड़मेर | उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में बाडमेर शहर के वार्ड संख्या 17 ( किर्ती मोटर शो रूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक) क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाडमेर नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के वार्ड संख्या 17 ( किर्ती मोटर शो रूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक) कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।

एक टिप्पणी भेजें

ऊपर दी गई जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, टिप्पणी करके हमे जरूर बताएं।

मरूवाणी न्यूज़ नेटवर्क

E-Maruwani

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-g3gBMdDs4ao/Xgo2EgPt2LI/AAAAAAAACy8/mphOhpKBAiIC5-6zPUe9xStOu9Da3WdvQCNcBGAsYHQ/s1600/Author.png} Indian Youtuber and Young Bloggers. {facebook#Yhttp://fb.com/ranaram.bhatia.5} {twitter#http://twitter.com/ranarambhatiya} {google#http://google.co.in/search/ranarambhatiya} {youtube#http://youtube.com/ranarambhatiya} {instagram#http://instagram.com/ranarambhatiya}
Blogger द्वारा संचालित.