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बाड़मेर, 18 मई। बायतु तहसील क्षेत्र की भोजासर ग्राम पंचायत में 4 मई को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में बायतु तहसील क्षेत्र की भोजासर ग्राम पंचायत से कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी बायतु से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 18 मई,2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 5 मई के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।

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मरूवाणी न्यूज़ नेटवर्क

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