1. यूजर पंजीकरण
2. बैंक खाते का इन्द्राज
3. वेंडर एवं लेबर का पंजीकरण
4. कार्यों का इन्द्राज
5. मस्टर रोल
6. बैंक खाते का ऑनलाइन भुगतान के लिए पंजीकरण (RPP पंजीकरण)


                       यूजर का पंजीकरण :-
▪︎ग्राम पंचायत के ग्राम विकाश विकास अधिकारी एवं सरपंच की sSO ID बनाना
▪︎SSO ID से ई-पंचायत एप्लीकेशन में पंजीकरण कराना/काम करने की अप्रूवल लेना (ग्राम पंचायत स्तर के यूजर का पंजीकरण/अप्रूवल पंचायत समिति स्तर से किया जायेगा , पंचायत समिति स्तर के यूजर का पंजीकरण/अप्रूवल जिला परिषद् स्तर से एवं जिला परिषद् यूजर का
पंजीकरण/अप्रूवल राज्य स्तर से किया जायेगा)


बैंक खाते का विवरण इन्द्राज :-

▪︎ग्राम पंचायत के बैंक खातो की डिटेल ई-पंचायत एप्लीकेशन में दर्ज करना हैं।
▪︎बैंक खातो में उपलब्ध राशी का इन्द्राज करना एवं उस उपलब्ध राशी का स्कीम वाइज विवरण दर्ज करना |


वेंडर एवं लेबर का पंजीकरण :-

▪︎ग्राम पंचायत के समस्त वेंडर चाहे वो फर्म हो , व्यक्तिगत वेंडर हो या फिर लेबर हो जिनको भी ग्राम पंचायत किसी भी काम के लिए भुगतान करती हैं उसका इन्द्राज ई-पंचायत एप्लीकेशन में करना।


कार्यों का इन्द्राज :-

▪︎⇒ग्राम पंचायत के जो भी कार्य हो रहे हैं चाहे वो किसी भी स्टेज पर हैं उसका इन्द्राज ई-पंचायत एप्लीकेशन में किया जा सकता हैं।
▪︎⇒ग्राम पंचायत अपने नए कार्य का इन्द्राज एप्लीकेशन में कर सकता हैं और उस कार्य की स्वीकृति (प्रशाशनिक ,तकीनीकी एवं वितीय) ई-पंचायत एप्लीकेशन से ऑनलाइन जारी कर सकती हैं ।
▪︎अगर ग्राम पंचायत के किसी कार्य की स्वीकृति पहले से ही जारी हो चुकी हैं उसका भी इन्द्राज करने का आप्शन ई-पंचायत एप्लीकेशन में किया जा सकता हैं और वह कार्य आगे वाली स्टेज के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जैसे की-

        •👉अगर किसी कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति पहले जारी की जा चुकी हैं तो उस कार्य का इन्द्राज प्रशाशनिक स्वीकृति के विवरण के साथ कर सकते हैं और वह कार्य आगे वाली स्टेज यानी तकनिकी स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी के पास स्वत: ही उपलब्ध हो जायेगा और उस कार्य की तकनिकी स्वीकृति ऑनलाइन जारी की जा सकती हैं।
       •👉अगर किसी कार्य की तकनिकी स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है तो भी उस कार्य का इन्द्राज तकनिकी स्वीकृति के विवरण के साथ एप्लीकेशन दर्ज की जा सकती हैं और वह कार्य आगे वाली स्टेज यानी वित्तीय स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी के पास स्वत:ही उपलब्ध जाएगी और उस कार्य वितीय स्वीकृति एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन जारी की सकती हैं।
     •👉और यदि किसी कार्य की वित्तीय स्वीकृति पहले से ही जारी हो चुकी हैं तो उस कार्य का इन्द्राज वितीय स्वीकृति के विवरण के साथ इन्द्राज कर सकते हैं और वह कार्य ऑनलाइन भुगतान के लिए स्वत: ही उपलब्ध हो जायेगा और उस कार्य ऑनलाइन भुगतान सम्बंधित वेंडर/फर्म को किया जा सकता हैं।
      •👉अगर किसी का कार्य का कुछ भुगतान या पूर्ण भुगतान हो चूका तो भी उस कार्य का इन्द्राज एप्लीकेशन में कर सकते हैं और वह कार्य स्वतः ही उपयोगिता प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपलब्ध हो जायेंगे और एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन जारी कर सकते हैं।


मस्टर रोल :

▪︎किसी भी कार्य के लिए मस्टर रोल ऑनलाइन बनायीं जा सकती हैं मस्टर रोल ऑनलाइन बनाने के लिए ग्राम पंचायत को अपने अपने लेबर का विवरण एप्लीकेशन में दर्ज करना होगा
▪︎बनाये गए मस्टर रोल का एक साथ सभी लेबर जो की उस मस्टर रोल में उपलब्ध हैं उनका ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता हैं और यह भुगतान सीधा लेबर के खाते में होगा |



बैंक खाते का ऑनलाइन भुगतान के लिए पंजीकरण (RPP पंजीकरण):-

  • ग्राम पंचायत को जिस भी खाते से ऑनलाइन भुगतान करना हैं उसे उस खातेे को ऑनलाइन भुगतान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा |
  • ऑनलाइन खाते का पंजीकरण करने के लिए एक फॉर्म भरकर RPP(Rajasthan payment platform) पर पंजीकरण कराना होगा जो ई-पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से ही होगा और सम्बंधित फॉर्म भी ई-पंचायत एप्लीकेशन पर पहले से ही उपलब्ध हैं बस उसका प्रिंट निकाल कर बैंक से approve कराकर अपलोड करना हैं।
  • RPP पर पंजीकरण कराने के बाद वह बैंक खाता स्वत: ही ऑनलाइन भुगतान के लिए चालु हो जायेगा और उससे ऑनलाइन पेमेंट किये जा सकते हैं।



नोट : निम्न प्रकार के भुगतान ऑनलाइन किये जा सकते हैं-

A. किसी भी कार्य का भुगतान किसी भी वेंडर अथवा फर्म को ऑनलाइन उसके खाते में किया जा सकता हैं और उस भुगतान का स्टेटस भी स्वत: ही ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेगा |

B. किसी भी प्रकार के अन्य खर्चो का भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता हैं।

C. मस्टर रोल का भी भुगतान लेबर के खातो में सीधा किया जा सकता हैं।

D. बिजली के बिलों का भी भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता हैं |