गुडामालानी | तहसील क्षेत्र राजस्व गांव नोखड़ा एवं अणखिया में 7 मई को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में गुडामालानी तहसील क्षेत्र की नोखड़ा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव नोखडा एवं अणखिया ग्राम पंचायत के राजस्व गांव अणखिया से कोरोना वायरस का संक्रमण के चलते दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 20 मई, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 18 मई के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
एक टिप्पणी भेजें
ऊपर दी गई जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, टिप्पणी करके हमे जरूर बताएं।
मरूवाणी न्यूज़ नेटवर्क